पटना मिथिलांचल न्यूज़। पॉक्सो एक्ट में संशोधन किए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। इसके साथ ही जदयू नेता संजय सिंह ने भी इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई दी और कहा कि यह फैसला देश की बेटियों के हित में है।
केंद्रीय कैबिनेट ने आज यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) कानून में बदलाव करते हुए इस अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर जल्द ही सरकार अध्यादेश लेकर आएगी।
इस अधिनियम में अब बारह साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। सरकार यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम बदलाव करने के लिए तैयार है। कैबिनेट ने बच्चियों के बलात्कारियों को सख्त सजा देने के लिए कानून में बदलाव करने को अपनी हरी झंडी दे दी।
पॉक्सो एक्ट में बदलाव हो जाने के बाद 0-12 साल उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। जबकि 16 साल की लड़की का रेप करने वाले को सख्त सजा देने का प्रावधान किया जाएगा।
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि बलात्कार मामलों की तेजगति से जांच होने के साथ ही जल्द ट्रायल किया जाएगा। कानून में बदलाव करके 16 साल से कम उम्र की किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल या आजीवन कारावास तक दी जा सकेगी। वहीं अत्यधिक 12 उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने के मामले में न्यूनतम 20 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
Source jagran.
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