पदोन्नति में रिजर्वेशन पर पटना हाईकोर्ट का बैन, जानिए क्या है पूरा मामला

    पटना बिहार :-पटना हाईकोर्ट में बुधवार को पदोन्नति में रिजर्वेशन के मामले पर सुनवाई करते हुए पदोन्नति में रिजर्वेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है.. जस्टिस राजेंद्र मेमन की खंडपीठ ने अगले आदेश तक रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद मुकर्रर की गई है.

    बिहार में रोक के बावजूद पदोन्नति में रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था लागू करने पर हाईकोर्ट हैरानी जताते हुए पदोन्नति में रिजर्वेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते के भीतर अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. हाई कोर्ट द्वारा बैन करने के बाद भी राज्य में पदोन्नति में रिजर्वेशन जारी रखने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट में हैरानी जाहिर की है.

    कोर्ट के सख्त आदेश के बाद राज्य सरकार ने बिहार में नई अधिसूचना जारी करते हुए कहां है कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण कोर्ट के अगले आदेश तक बिहार में पदोन्नति योग्यता के आधार पर तय की जाएगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाएगा.

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