मुजफ्फरपुर [mithilachalnews]। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व अन्य छह के खिलाफ आरोप गठन पर बहस अब 8 मार्च को होगी। सीबीआइ की ओर से मंगलवार को जिला जज एचएन तिवारी के कोर्ट में अर्जी दाखिल कर समय की मांग की गई। इसमें कहा गया है कि बहस के लिए वह अपने वरीय अधिवक्ताओं को बुलाना चाह रही है। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
दो आरोपितों ने आरोप खारिज करने को दे रखी अर्जी
आरोपितों अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां व सोनू कुमार गुप्ता की ओर से पहले ही कोर्ट में आरोप खारिज करने की अर्जी दाखिल की जा चुकी है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ इसका जवाब भी दाखिल कर चुकी है। आज इस पर बहस होने वाली थी।
आरोप तय करने को लेकर चल रही सुनवाई
सीबीआइ ने पिछले साल 22 अगस्त को विशेष सीबीआइ कोर्ट में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, राजेश कुमार, रिशु कुमार जायसवाल व सोनू कुमार गुप्ता के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। यहां सत्र- विचारण से पहले आरोप गठन पर सुनवाई चल रही है।
यह है घटना
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में लड्डन मियां सहित अन्य की संलिप्तता सामने आई। बाद में इसकी जांच सीबीआइ को सौंपी गई। सीबीआइ ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की भी संलिप्तता बताते हुए अप्राथमिकी अभिुयक्त बनाया था।
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