मुजफ्फरपुर : मिठनपुरा थाना क्षेत्र में दो साल पहले किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी दीपक राय को चार साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सत्र-विचारण के बाद विशेष पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश आरपी सिंह ने शुक्रवार को उसे दोषी करार दिया था।
शनिवार को उसे सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया।1यह है मामला : घटना 30 जुलाई 2016 की है। बकाया मजदूरी मांगने दीपक राय के घर पर पहुंची। किशोरी को दिन के 11 बजे खेत पर आने को कहा। जब वह खेत में पहुंची तो दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे दांत से काट लिया। शोर मचाने पर लोगों के जुटने पर वह भाग खड़ा हुआ। पीड़िता के बयान पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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