सुप्रीम कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल के गुरुग्राम के मालिकों पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीतुमन के पिता वरुण ठाकुर के पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत को रद्द करने की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिंटो परिवार को बिना अनुमति के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्याय अभय मनोहर सपरे की पीठ ने वरुण की याचिका को बर्खास्त करने का आदेश दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल में द्वितीय श्रेणी में पढ़ रहे सात वर्षीय प्रदूममान को 8 सितंबर को स्कूल के शौचालय में मारे गए थे।
सुप्रीम कोर्ट हालांकि, सोमवार को पिंटो परिवार को बिना अनुमति देश छोड़ने पर प्रतिबंध का आदेश दिया।
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