हत्या मामले में दो आरोपी दोषी करार, सजा 1 दिसंबर को

    बेगूसराय, ब्यूरो। विशेष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने आज हत्या मामले के दो आरोपी शाम्हो थाना के अकबरपुर निवासी उपेंद्र चैधरी एवं बलराम चैधरी को अंतर्गत धारा 302 भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार ने 8 गवाहों की गवाही कर कराई। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता


    चंद्र मोहन कुमार ने बहस की।

    आरोपित पर आरोप है कि 9 फरवरी 2014 को 9ः00 बजे सुबह में जब ग्रामीण सूचक विनोद चैधरी अपने मजदूर राम सुमरन पासवान के साथ मकई खेत में पानी पटा रहे थे। तभी आरोपित ने सूचक सहित मजदूर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से मजदूर राम सुमन पासवान की मौत घटनास्थ्ल पर ही हो गई। दोनों आरोपी पर पूर्व से लगभग 7 आपराधिक मामले शाम्हो थाना में दर्ज है। जिसका विचारण विभिन्न न्यायालय में वर्तमान में चल रही है। इस मामले के गवाह को उपस्थित कराने में पुलिस अधीक्षक के पुलिसकर्मी रवि कुमार और अश्वनी सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिन्होंने तत्परता से गवाह को न्यायालय में उपस्थित कराया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने शाम्हो थाना कांड संख्या 2/2014 के तहत दर्ज कराई है।

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