26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को कल पाकिस्तान में घर नजरबन्द से रिहा

    मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आज घर पर नजरबंद करने पर लाहौर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने आज जमात-उद-दावा (ज्यूड) के प्रमुख हाफिज सईद को रिहा करने का आदेश दिया, जो इस साल जनवरी से घर पर नजरबंद हैं।

    पंजाब सरकार ने सईद की हिरासत में विस्तार के लिए कहा था लेकिन अदालत ने अनुरोध को रद्द कर दिया था।एक प्रांतीय कानून अधिकारी ने अंतिम सुनवाई के दौरान लाहौर हाई कोर्ट को बताया था कि एक प्रांतीय समीक्षा बोर्ड सईद की नजरबंदी की समीक्षा करेगा।

    जमात-उद-दावा प्रमुख के वकील ए के डोगर नजरबंद आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि इस प्रयोजन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया गया था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह हिरासत को अलग रखे और उनकी रिहाई का आदेश दे।




    क्या हुआ है अभी तक हाफिज सईद और उनके चार सहयोगियों – अब्दुल्लाह उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान अबिद और काजी काशीफ हुसैन को आतंकवाद विरोधी कानून 1 99 7 के तहत 31 जनवरी को 90 दिनों के लिए पंजाब सरकार द्वारा हिरासत में लिया गया। , 25 सितम्बर सईद और अन्य लोगों की गिरफ्तारी पंजाब सरकार ने 30 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

    लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) ने 10 अक्टूबर को सईद के गिरफ़्तारी के खिलाफ एक याचिका सुना, उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान सरकार उनके खिलाफ सबूत प्रस्तुत करने में विफल हो जाती है तो सईद को मुक्त किया जाएगा। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हाफिज सईद के चार सहयोगियों को मुक्त कर दिया गया था।

    संयुक्त राज्य अमेरिका ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड के खिलाफ 10 मिलियन अमरीकी डालर के इनाम की पेशकश की थी। माना जाता है कि जमात-उद-दावा प्रतिबंधत लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का संगठन है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है।

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