उज्ज्वल हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

    मुजफ्फरपुर | दोवर्ष पूर्व होली के दिन नई बाजार यदुपति इलाके में हुए उज्जवल भारद्वाज हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट का फैसला आया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएन तिवारी की कोर्ट ने मामले में दोषी यदुपति लेन निवासी प्रकाश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपए अर्थदंड लगाया। घटना 6 मार्च 2015 की है।




    मामले में मृतक उज्जवल के पिता दीपक कुमार शर्मा के फर्द बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बताया था कि घटना के दिन उज्जवल अपने घर से 100 मीटर दक्षिण मेन रोड पर एक खटाल के समीप पहुंचा। वहां प्रकाश कुमार चार अज्ञात लोगों ने उज्जवल को गोली मार दी। नगर थाने की जीप पर उज्जवल को लाद कर एसकेएमसीएच ले जाया गया। वहां से उसे बैरिया स्थित एक निजी नर्सिंग हाेम में ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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