एसआईटी की चार्जशीट में नैंसी की हत्या उसके चाचाओं ने की

    झंझारपुर:नैंसीका 25 मई को अपहरण हुआ था और 27 मई को उसका जला हुआ शव बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। इसके एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में नैंसी के चाचाओं राघवेन्द्र झा उर्फ बबलू झा और पंकज झा की घटना में संलिप्तता पाई है।




    दो प्राथमिक अभियुक्त दोनों सगे भाई पवन झा और लालू झा को झंझारपुर एसीजेएम -2 एसपी शुक्ला की कोर्ट ने प्रथम साक्ष्य के अभाव में कारा मुक्त किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि नैंसी हत्या कांड में एसआईटी का गठन झंझारपुर एएसपी निधि रानी के नेतृत्व में किया गया था। जिसमें उन्होंने जांच रिपोर्ट में निर्दोश पाया। इसके आधार पर मधुबनी एसपी ने इस केस के अनुसंधानकर्ताओं से रिपोर्ट-2 में मुदालह काॅलम से प्राथमिकी अभियुक्त पवन झा और लालू झा का नाम हटाते हुए चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया। जिसके आधार पर बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में आवेदन फाइल किया। इसके बाद सोमवार को कारा से मुक्त करने का आदेश दिया गया। वहीं एसआईटी जांच में अप्राथमिकी अभियुक्त राघवेंद्र झा उर्फ बबलू झा और पंकज झा को इस घटना में संलिप्तता पाया है। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर उसी समय जेल भेजा था।
    राघवेंद्र पंकज हैं जमानत पर
    बचावपक्ष के वकील सिंह के मुताबिक राघवेंद्र और पंकज नैंसी परिवार के सदस्य होने के कारण सुलहनामा के आधार पर उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी, जो अभी जेल से बाहर हैं। पवन झा की पत्नी नूतन देवी ने कोर्ट परिसर में कहा कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा था। आज मुझे न्याय मिला। उल्लेखनीय है कि अंधरामठ थाना के महादेवमठ गांव निवासी रविंद्र नारायण झा की 12 वर्षीय पुत्री नैंसी झा को 25 मई को अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पटना और दिल्ली की धरती पर इस हत्याकांड का विरोध किया गया था।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *