झारखंड: जबरन या लालच से धर्म परिवर्तन कराया तो 4 साल सजा, 1 लाख जुर्माना

    रांची :झारखंड सरकार 8 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में धर्मांतरण बिल (झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017) लाएगी। इसी सत्र में सरकार इस बिल को पास भी कराएगी। मंगलवार को सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद ने धर्मांतरण विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी।
    कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि विधेयक में बलपूर्वक, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर तीन साल की सजा 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला, एसटी,एससी के मामले में चार साल की सजा या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। धर्म परिवर्तन के लिए अब डीसी से अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।

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