पटना : बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा को पटना हाइकोर्ट ने इंटर काॅपी टेंडर घोटाले के मामले में जमानत दे दी है. जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह जमानत मंजूर की, लेकिन एक अन्य आरोपित बोर्ड के पूर्व स्टोरकीपर विकास कुमार की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके विरुद्ध जांच में साक्ष्य मिला है. कोर्ट ने कहा कि वह चाहे तो जमानत के लिए नये सिरे से याचिका दायर कर सकता है.
एकलपीठ ने लालकेश्वर प्रसाद सिंह, हरिहरनाथ झा और विकास कुमार की नियमित जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. पांच अगस्त, 2016 को दर्ज साढ़े आठ करोड़ रुपये के कॉपियां घोटाले के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें पुलिस ने बिहार बोर्ड के तत्कालीन लालकेश्वर प्रसाद, सचिव हरिहरनाथ झा और स्टोरकीपर विकास कुमार समेत सात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. इन सभी पर गुजरात के व्यापारी भरत भाई शाह के साथ जालसाजी कर रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया था.
स्पष्टीकरण:
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम
https://mithilanchalnews.in पर प्रकाशित कुछ समाचार विभिन्न समाचार स्रोतों की RSS फ़ीड से स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। यह सामग्री संबंधित मूल स्रोत की है और इसकी सत्यता, अद्यतन स्थिति या मौलिकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
यदि किसी स्रोत या प्रकाशक को कोई आपत्ति हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।
— Mithilanchal News टीम


