राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

    रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में शनिवार को राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी मधुकांत पाठक की अोर से दायर एबीए पर सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दाैरान एसीबी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत में मामले से संबंधित अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत की.

    श्री वर्मा ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि इन पर गंभीर आरोप है. उन्होंने बताया कि मामले के एक अन्य आरोपी एनजीअोसी के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद को सम्मन जारी किया गया है.

    राष्ट्रीय खेल के आयोजन में लगभग 28 करोड़ 38 लाख 9000 रुपये की वित्तीय अनियमितता बरती गयी थी. इस मामले में निगरानी ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की है. इस मामले के आरोपी तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा व राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के सचिव एसएम हाशमी नियमित जमानत पर हैं. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पैरवी की.

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