muzaffarpur:बिहारराज्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना द्वारा चयनित सूची से अराजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बालूघाट मुजफ्फरपुर की डिग्री को अमान्य कर दिया है। इसी महाविद्यालय की डिग्री पर पश्चिम चंपारण के विभिन्न प्रखंडों में नौकरी कर रहे दो शिक्षकों के वेतन पर रोक का आदेश दिया गया है। यह आदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के निदेशक ने दिया है। जिला डीईओ पश्चिम चंपारण विश्वनाथ साह ने योगापट्टी एवं मझौलिया प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दोनों शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। कॉलेज की डिग्री पर योगापट्टी प्रखंड के अमैठिया राउमवि. में नीलम कुमारी एवं मझौलिया प्रखंड के रा.म.वि. परसा बहुअरवा में राजकिशोर सिंह सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त है। बता दें कि हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ 162016 में दिनांक 19.10.2016 को खंडित करते हुए आदेश पारित किया गया था कि यदि फर्जी एवं अमान्य संस्थान के प्रमाण पत्र पर 34540 में यदि कोई शिक्षक, नियुक्त हो तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाए।
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