मधुबनी | जिलेके बासोपट्टी प्रखंड के चिलमिलिया गांव में 22 सितंबर 1990 में हुए विवाद में गुलाब मुखिया की हत्या हो गई थी। इसी हत्या मामले में मधुबनी व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रथम न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने तीन आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बासोपट्टी के चिलमिलिया गांव में 22 सितंबर 1990 में मछली मारने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद गुलाब मुखिया का शव मिला था। इस मामले में उनके के भाई लालु सहनी ने बासोपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने मामले में 8 जून को लालू चौधरी उर्फ राम सागर चौधरी, हीरा चौधरी और वैद्यनाथ चौधरी को आजीवन कारावास कि सजा सुनाई है। साथ ही तीनों अभियुक्तों को पांच -पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।