दरभंगा|क्षेत्रीय परिवहनप्राधिकार में स्टेज कैरिज परमिट के लिए प्राप्त सभी आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्रों का निष्पादन बिना किसी भेदभाव के किया जाता है। इसका निष्पादन नियमों एवं प्राधिकार के विभिन्न निर्णयों के आलोक में किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष को अवैध रूप से मनचाहा परमिट देना या किसी को नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात संयुक्त आयुक्त-सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार विनय कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि जहां तक जनवरी माह के 33 फरवरी माह के 25 आवेदनपत्र अस्वीकृत का प्रश्न है, आवेदनपत्र नियमानुसार नहीं पाएं जाने के कारण अस्वीकृत किए गए और प्रत्येक मामले में अस्वीकृति के कारण भी दर्शाए जाते हैं। पूर्व के सैकड़ों आवेदनपत्र लंबित होने का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा, टेक्सी मैक्सी, मालवाहक ट्रैक्टर-टेलर के लिए कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट के देने का प्रावधान है। वहीं सवारी बस के लिए स्टेज कैरिज परमिट दिया जाता है। जिसके लिए समय-सारणी की आवश्यकता होती है। इस समय-सारणी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर आपत्ति मांगी जाती है। तत्पश्चात नियमों के आलोक में समीक्षा कर नियमसंगत होने पर ही बस को परमिट दिया जा सकता है। जहां तक राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को परमिट देने का प्रश्न है, दाखिल 14 आवेदनों में से 2 बसों को नियमानुसार पाए जाने कारण परमिट स्वीकृत और 12 बसों का आवेदनपत्र नियमानुसार नहीं पाए जाने के कारण अस्वीकृत किया गया है। निगम की ओर से अप्रैल 2017 में दाखिल 10 सवारी बसों का परमिट के लिए आवेदन स्वीकृत करते हुए परमिट दिया जा चुका है।