muzaffarpur:लालू के विरुद्ध शनिवार को सीजेएम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

    मुजफ्फरपुर | राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध शनिवार को सीजेएम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। परिवाद में सिकंदरपुर निवासी आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य की नियुक्ति में आरक्षण के तहत तीन पद अनुसूचित जाति और जनजाति को देने की मांग की थी। अखबार में यह खबर पढ़ कर उन्हें आघात लगा। श्री पाराशर ने कहा कि लालू प्रसाद का यह बयान समाज को तोड़ने और आरक्षण के नाम पर देश को खंडित करने वाला है। जनहित याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि अपने इलाके की बूढ़ी गायों को इकट्ठा कर भाजपा नेताओं के घर बांधें। गाय बांधने के दौरान अगर लाठी-डंडे से मारपीट होती है तो पीछे नहीं हटना है। यह समाज में विद्वेष फैलाने वाला है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई पर रखा है।

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