पत्नी के हत्या मामले में दो को उम्रकैद की सजा
दरभंगा, संस : दहेज नही मिलनये के कारन पत्नी की हत्या और उस के बाद शव को घर में ही दफनाए के जुर्म में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस मे सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी लाल मोहम्मद (पति) व सकीना खातून (सास) हैं। दोनों आरोपी को 15 हजार रुपये अर्थदंड का भी आदेश दिया गया।अर्थदंड राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। धारा 201 में दोनो को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा। अभियोजन पक्ष से एपीपी रामवृक्ष सहनी ने कहा कि 8/9 अगस्त 2011 की देर रात सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव में दहेज में बाइक नहीं मिलने से खफा पति लाल मोहम्मद और सास सकीना खातून ने एक बच्चे की मां मस्तूरी बेगम की गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को घर में दफना दिया। घटना की सूचना पर मृतका के माता-पिता पहुंचे। पुलिस भी पहुंची। ग्रामीणों के समक्ष घर की खुदाई में शव मिला। मृतका के पिता मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के नाजीरपुर निवासी हबीबुर्रहमान ने 10 अगस्त 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।