बिहार के स्कूलों में अब बच्चों के शरीर के वजन से तय होगा बस्ते का बोझ, सरकार का सख्त आदेश

School Bag Weight Rule: भारी-भरकम स्कूल बैग टांग कर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राहत की खबर है। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को एक अहम निर्देश जारी किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि, अब किसी भी स्टूडेंट के स्कूल बैग का वजन उसके शरीर के कुल वजन के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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