सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की उस अजीबोगरीब दलील पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार के एक मामले में जब्त किए गए रिश्वत के नोटों को चूहों ने कुतर कर बर्बाद कर दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस स्पष्टीकरण पर अविश्वास जताते हुए संकेत दिया है कि वे अब इस बात की गहराई से जांच करेंगे कि बिहार के पुलिस मालखानों में सबूतों को कैसे रखा जाता है।
स्पष्टीकरण:
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— Mithilanchal News टीम
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