मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा कांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की जमानत (बेल) पर पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए सीबीआइ को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने सीबीआइ से 31 अक्टूबर तक बताने को कहा है कि क्या बालिका गृह मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट भी गठित किया गया है। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजेश को सीबीआइ के आग्रह पर मुजफ्फरपुर जेल से भागलपुर जेल स्थानांतरित करने को लेकर राज्य सरकार राजी हो गई है।
गौरतलब है कि ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह में 29 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की शिकायत मिली थी। अभी मामले की सीबीआइ जांच चल रही है।
हाईकोर्ट में ब्रजेश के वकील ने दी ये दलील
बुधवार को कांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की जमानत याचिका पर न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान ब्रजेश के वकील अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि ब्रजेश को नाहक बड़ा अपराधी साबित करने का प्रयास किया गया है। अभी तक एक भी पीडि़ता ने ब्रजेश का नाम नहीं लिया है। जबकि, पुलिस ने इस कांड को लेकर 25 जुलाई को ब्रजेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
कोर्ट ने किए ये सवाल
इसपर अदालत ने पूछा कि अभी तक सीबीआइ को क्या-क्या साक्ष्य मिले हैं? इसकी जानकारी दी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जवाब संतोषजनक नहीं आया तो एसपी को कोर्ट में बुलाया जाएगा। सुनवाई में सीबीआइ के वकील को भी कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई।
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