हाईकोर्ट से नहीं मिली आम आदमी पार्टी को राहत, बीस विधायकों की छुट्टी के खिलाफ अर्जी खारिज
नई दिल्ली: लाभ के पद मामले में कुर्सी गंवाने वाले आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया.
कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से कहा कि विधायकों के कोर्ट में आने से पहले ही आयोग ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी थी. इसलिए अब सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने कहा कि अब काउंटर एफिडेफिट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है.
कोर्ट ने विधायकों से कहा कि जिस मांग के साथ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसका कोई मतलब नहीं रहा. आप या तो याचिका को वापस ले लीजिए या फिर हम इसे खारिज कर रहे हैं. इसके बाद आप विधायकों ने याचिका वापस ले ली.
कल राष्ट्रपति ने लगाई थी मुहर
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़ी चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी थी. चुनाव आयोग ने लाभ का पद मामले में राष्ट्रपति को सिफारिश की थी.
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