बिहार में किराए वाली कार में शराब तस्करी, पटना हाईकोर्ट ने नहीं छोड़ी गाड़ी, जानें जज ने क्या कहा?
पटना हाईकोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में जब्त हुई कार छोड़ने से साफ इंकार कर दिया है। बिहार के सख्त शराबबंदी कानून को एक बार फिर मजबूती मिली है। कोर्ट ने साफ कहा कि 350 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद होने के बाद गाड़ी छोड़ना जनता के हित में नहीं होगा।


