बिहार के एक दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आरोपी पति को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का कड़ा निर्देश भी दिया है। पटना हाईकोर्ट ने शादी के महज 18 महीने के भीतर पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जमानत दे दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को अधिक सतर्कता और सख्ती के साथ जांच-पड़ताल करनी चाहिए।
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— Mithilanchal News टीम
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