66 बीएलओ का वेतन रुका, एक पर्यवेक्षक निलंबित

:: मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान फार्म कलेक्शन और अपलोडिंग में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के प्रतिदिन जिलाधिकारी स्तर पर सभी इआरओ और एइआरओ के साथ बूथवार प्रगति की समीक्षा की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और पर्यवेक्षकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है. इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत दंडनीय कृत्य माना गया है. इसी क्रम में पांच विधानसभा क्षेत्रों के 66 बीएलओ का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके अतिरिक्त, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के एक बीएलओ पर्यवेक्षक सह कृषि समन्वयक को निलंबित भी कर दिया गया है.

बीएलओ पर्यवेक्षक निलंबित

कुढ़नी प्रखंड के कृषि समन्वयक सह बीएलओ पर्यवेक्षक राकेश कुमार देव को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम (3) के प्रतिकूल आचरण के कारण निलंबित कर दिया गया है. देव को कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 298 से 306 के पर्यवेक्षण कार्य के लिए नामित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा अपने दायित्व के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरती गई्. भूमि सुधार उपसमाहर्ता सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कुढ़नी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय प्रखंड कृषि कार्यालय मुशहरी निर्धारित किया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ, पर्यवेक्षक तथा अन्य प्रतिनियुक्त कर्मी पूरी जवाबदेही से अपने दैनिक कार्यों का शत प्रतिशत निष्पादन करें.

विधानसभावार कार्रवाई की स्थिति

मुजफ्फरपुर: 19 बीएलओ

कुढ़नी: 16 बीएलओ

कांटी: 16 बीएलओ

साहेबगंज: 14 बीएलओ

बोचहा: 1 बीएलओ

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