पटना बिहार मिथिलांचल न्यूज़:- बिहार राज्य में आज से 200000 से अधिक मूल्य के करयोग्य माल के परिवहन के लिए ई वे बिल व्यवस्था लागू कर दी गई है.
गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कारोबारी और ट्रांसपोर्टरों से अपील की कि वे राष्ट्रीय ई वे बिल पोर्टल से बिल जनरेट करने के बाद ही माल का परिवहन करें…
आपको बताते चलें कि राज्य के अंदर एलपीजी, पेट्रोकेमिकल, ज्वैलरी, किराना तेल ,खाद्य पदार्थ तथा घरेलू सामान के परिवहन के लिए ईवे बिल की आवश्यकता नहीं होगी.
राज्य के अंदर माल परिवहन के लिए ईवे बिल की वैधता 100 किलोमीटर तक के लिए 1 दिन है.
सरकार की मानें तो बिहार में अब तक 23,7,15 करदाता है तथा 284 ट्रांसपोर्टर निबंधित किए जा चुके हैं .तथा 43,1,88 ई वे बिल जनरेट किए जा चुके हैं.
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