रेप पर फांसी के कानून को 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति की मंजूरी, पूरे देश में लागू हुआ कानून

    न्यूज़ डेस्क मिथलांचल न्यूज़ :-राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने POCSO एक्ट में संशोधन और भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी. शनिवार को ही प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये दोनों अध्यादेश लाए गए थे. इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. राष्ट्रपति ने भी बिना देर किए इन पर मुहर लगा दी.

    राष्ट्रपति ने दोनों अध्यादेश को दी मंजूरी

    राष्ट्रपति से दोनों अध्यादेशों को मंजूरी मिलते ही अब ये कानून बना गया है. अब 12 साल तक के मासूमों से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी. कैबिनेट ने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी POCSO एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया था.

    इसके अलावा शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में पास किए गए दूसरे अध्यादेश भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश 2018 को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है.

    भगोड़ाआर्थिक अपराध अध्यादेश के राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अब आर्थिक अपराध कर देश से भागे व्यक्तियों की संपत्ति उन पर मुकदमे का निर्णय आए बिना जब्त करने और उसे बेच कर कर्ज देने वालों का पैसा वापस किया जा सकेगा. इस कानून के तहत अगर कोई अपराधी देश वापस लौटने से मना करता है तो उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया जाएगा.

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