Patna[mithilanchalnews]:-हाईकोर्ट ने पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज के निर्वाचन को वैध ठहराया है। साथ ही उसके स्नातकोत्तर में नामांकन को भी वैध ठहराया है। जस्टिस चक्रधारी शरण ने दिव्यांशु की याचिका पर सुनावाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
दरअसल, पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव संपन्न होने के बाद कुछ छात्रों व छात्र संगठनों ने यह मामला उठाया था कि दिव्यांशु ने फर्जी तरीके से स्नातकोत्तर में नामांकन करवाया है। छात्र संगठनों के हंगामे के बाद विश्वविद्यालय की ओर से एक जांच टीम गठित की गई। जांच टीम ने दिव्यांशु की नामांकन को अवैध बताते हुए उसका निर्वाचन रद कर दिया था।